*Media interaction on draft Telecom Bill 2022 by Union Minister Ashwini Vaishnav. PIB Live*
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*युदस नदि 23 sept 22:*
PIB Live You are watching Media interaction on draft Telecom Bill 2022 by Union Minister Ashwini Vaishnav. PIB Live
साभार पसूका; टेलीकॉम बिल प्रारुप: नए टेलीकॉम बिल का प्रारुप प्रस्तुत, उद्देश्य: इंटरनेट आधारित सेवाओं को संचालित करना है।
अर्थ उद्योग श्रमिक, युगदर्पण®2001, नई दिल्ली
सार
टेलीकॉम बिल का प्रारुप: दूरसंचार विभाग ने एक नया प्रारुप विधेयक प्रस्तुत किया है इसके माध्यम से सरकार भारत में दूरसंचार को नियंत्रित करने वाले वर्तमान कानूनी ढांचे में परिवर्तन करना चाहती है। सरकार नए विधेयक के माध्यम से भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885, वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 और टेलीग्राफ वायर (अवैध अधिकार) अधिनियम, 1950 को समेकित करना चाहती है।
विस्तार
दूरसंचार विभाग ने एक नया प्रारूप विधेयक प्रस्तुत किया है इसके माध्यम से सरकार भारत में दूरसंचार को नियंत्रित करने वाले वर्तमान कानूनी ढांचे में परिवर्तन करना चाहती है। सरकार नए विधेयक के माध्यम से भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885, वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 और टेलीग्राफ वायर (अवैध अधिकार) अधिनियम, 1950 को समेकित करना चाहती है।
केंद्र का मानना है कि भारत को 21वीं सदी की वास्तविकताओं के अनुरूप दूरसंचार क्षेत्र के लिए एक नए कानूनी ढांचे की आवश्यकता है। प्रस्तावित विधेयक के व्याख्यात्मक नोट में इसे भारतीय दूरसंचार विधेयक, 2022 का नाम दिया गया है।
विभाग की ओर से जारी एक व्याख्यात्मक नोट में कहा गया है कि दूरसंचार क्षेत्र के लिए वर्तमान नियामक ढांचा भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 पर आधारित है। टेलीग्राफ के युग के बाद से दूरसंचार की प्रकृति, इसके उपयोग और प्रौद्योगिकियों में बड़े स्तर पर परिवर्तन आया है। विश्व ने 2013 से टेलीग्राफ का उपयोग करना बंद कर दिया है।
yds -YDMS 👑
- तिलक रेलन आज़ाद वरिष्ठ पत्रकार,*
https://youtube.com/playlist?list=PLNxqtA0adB6q5rpNG4hQwTqHz72XvJGYA
साभार पसूका; टेलीकॉम बिल प्रारुप: नए टेलीकॉम बिल का प्रारुप प्रस्तुत, उद्देश्य: इंटरनेट आधारित सेवाओं को संचालित करना है।
अर्थ उद्योग श्रमिक, युगदर्पण®2001, नई दिल्ली
सार
टेलीकॉम बिल का प्रारुप: दूरसंचार विभाग ने एक नया प्रारुप विधेयक प्रस्तुत किया है इसके माध्यम से सरकार भारत में दूरसंचार को नियंत्रित करने वाले वर्तमान कानूनी ढांचे में परिवर्तन करना चाहती है। सरकार नए विधेयक के माध्यम से भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885, वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 और टेलीग्राफ वायर (अवैध अधिकार) अधिनियम, 1950 को समेकित करना चाहती है।
विस्तार
दूरसंचार विभाग ने एक नया प्रारूप विधेयक प्रस्तुत किया है इसके माध्यम से सरकार भारत में दूरसंचार को नियंत्रित करने वाले वर्तमान कानूनी ढांचे में परिवर्तन करना चाहती है। सरकार नए विधेयक के माध्यम से भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885, वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 और टेलीग्राफ वायर (अवैध अधिकार) अधिनियम, 1950 को समेकित करना चाहती है।
केंद्र का मानना है कि भारत को 21वीं सदी की वास्तविकताओं के अनुरूप दूरसंचार क्षेत्र के लिए एक नए कानूनी ढांचे की आवश्यकता है। प्रस्तावित विधेयक के व्याख्यात्मक नोट में इसे भारतीय दूरसंचार विधेयक, 2022 का नाम दिया गया है।
विभाग की ओर से जारी एक व्याख्यात्मक नोट में कहा गया है कि दूरसंचार क्षेत्र के लिए वर्तमान नियामक ढांचा भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 पर आधारित है। टेलीग्राफ के युग के बाद से दूरसंचार की प्रकृति, इसके उपयोग और प्रौद्योगिकियों में बड़े स्तर पर परिवर्तन आया है। विश्व ने 2013 से टेलीग्राफ का उपयोग करना बंद कर दिया है।
yds -YDMS 👑
- तिलक रेलन आज़ाद वरिष्ठ पत्रकार,*
*युगदर्पण®2001 मीडिया समूह YDMS👑*
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